- 7:45 से 8:30 बजे, दोपहर 1 बजे से 1:45 बजे व 2:10 बजे से 2:40 बजे
शिमला: यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाये रखने तथा लोगों की मांग के अनुरूप नवबहार चौक से कॉनवेंट ऑफ जीसस ऑफ मैरी (चैल्सी) स्कूल तक के सड़क मार्ग पर प्राप्त 7:45 से 8:30 बजे, दोपहर 1 बजे से 1:45 बजे तथा 2:10 बजे से 2:40 बजे तक सभी प्रकार के वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी। उपायुक्त शिमला अमित कश्यप ने अधिसूचना जारी करते हुए आज यहां बताया कि
उन्होंने बताया कि आपातकालीन वाहनों पर यह पाबंदी लागू नहीं होगी। उन्होंने बताया कि चैल्सी स्कूल की छात्राओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है।