शिमला : सुरक्षा के दृष्टिगत खराब, सड़े गले फलों/सब्जियों के विक्रय पर प्रतिबंध

गले-सड़े फलों व सब्जियों की बिक्री पर पाबंदी, आदेश तुरंत प्रभाव से लागू

  • विभिन्न बीमारियों की रोकथाम के लिए गले-सड़े फलों व सब्जियों की बिक्री पर लगाई पाबंदी
  • उपायुक्त शिमला अमित कश्यप ने जारी किए आदेश

शिमला : जिला प्रशासन शिमला द्वारा विभिन्न बीमारियों जैसे डायरिया, डायसेंटरी व गैस्टोऐंट्राईटिस इत्यादि की रोकथाम के लिए उन खाद्य पदार्थों, फलों व सब्जियों की बिक्री पर पाबंदी लगाई गई है, जो कि मानव उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं हैं। इस संबंध में उपायुक्त शिमला अमित कश्यप द्वारा आदेश जारी कर दिये गये हैं। इन आदेशों के अनुसार अतिपक्व, गले-सड़े फलों, गले सड़े ड्राई फ्रूट व सब्जियां जिनका कि स्वच्छतापूर्ण तरीके से रखरखाव न किया गया हो, की बिक्री पर पाबंदी लगाई गई है। मिठाई, मीट, मछली, चाट, बिस्कुट व अन्य खाद्य पदार्थ जैसे कि दूध और पेय जो कि धूल और मक्खियों से सुरक्षा के लिए ढक कर न रखे गये हो, की बिक्री पर भी पाबंदी लगाई गई है।

आदेशों के अनुसार उन आईस केंडी की बिक्री पर भी रोक लगाई गई है, जिसे बनाने के लिए प्रयोग में लाए गए पानी की सार्वजनिक विश्लेषक /जीवाणु विज्ञानी द्वारा जांच न की गई हो और इस संबंध में प्रमाण-पत्र भी प्राप्त न किया गया हो। उक्त आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित के लिए जिला शिमला में स्वास्थ्य विभाग के विभिन्न अधिकारियों, निरीक्षकों, नगर-निगम के विभिन्न अधिकारियों, निरीक्षकों और जिला के सभी कार्यकारी दण्डाधिकारियों को अधिकृत किया गया है। यह अधिकारी किसी भी बाजार, भवन, दुकान या स्थान जहां उक्त पदार्थ बनाये जाते हैं, या उनका भण्डारण किया जाता है, का निरीक्षण कर सकते हैं। यह अधिकारी खराब पदार्थों को हटाने के लिए और उन्हें जब्त करने के लिए भी अधिकृत हैं।

यह आदेश प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या 17-7-1971-एचएंडएफडब्ल्यू 02 जुलाई, 1974 द्वारा प्रदत शक्तियों के अनुसार जारी किये गये हैं। यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू कर दिये गये हैं तथा वर्ष 2018 के अंत तक लागू रहेंगे।

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