हिमाचल: करदाताओं को जीएसटीआर-1 को 10 जनवरी तक बैकलॉग देन करने के निर्देश

राहत : चेक बुक जारी करने व एटीएम से पैसा निकालने पर नहीं लगेगा टैक्स ….

  • क्रेडिट कार्ड पर 18 प्रतिशत जीएसटी

नई दिल्ली: बैंकों की एटीएम निकासी तथा चेकबुक जैसी ग्राहकों के लिए नि:शुल्क सेवाओं को माल एवं सेवा कर (जीएसटी) के दायरे से बाहर रखा गया है। हालांकि क्रेडिट कार्ड बिल के बकाया भुगतान पर लगा विलंब शुल्क तथा अनिवासी भारतीयों द्वारा बीमा की खरीद पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगेगा। राजस्व विभाग ने बैंकिंग, बीमा और शेयर ब्रोकर सेवाओं पर जीएसटी लागू होने के संबंध में ‘बार-बार उठने वाले प्रश्नों का निवारण (एफएक्यू)’ जारी कर इस संबंध में स्पष्टीकरण दिया है।

विभाग ने कहा कि प्रतिभूतिकरण, डेरिवेटिव्स और वायदा सौदों से जुड़े लेन-देन को भी जीएसटी दायरे से बाहर रखा गया है। वित्तीय सेवा विभाग ने पिछले महीने इस संबंध में राजस्व विभाग से संपर्क किया था। पीडब्ल्यूसी में पार्टनर एवं लीडर (अप्रत्यक्ष कर) प्रतीक जैन ने कहा कि एफएक्यू काफी महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि जीएसटी के दृष्टिकोण से वित्तीय सेवाओं को सबसे जटिल माना जाता है।

 सरकार ने कहा है कि क्रेडिट कार्ड बिल के लेट पेमेंट पर 18% जीएसटी लागू होगा। चेक बुक जारी करने और एटीएम से पैसे निकालने जैसी बैंकों की मुफ्त सेवाओं पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी बैंकिंग, बीमा और स्टॉक ब्रोकिंग पर जारी किए एफएक्यू (फ्रीक्वेंटली आंसर्ड क्वेश्चन) में ये साफ किया गया है। इसके मुताबिक सिक्युरिटाइजेशन और डेरिवेटिव कॉन्ट्रेक्ट भी जीएसटी के दायरे से बाहर हैं। इस स्पष्टीकरण के बाद बैंकों की मुफ्त सेवाओं पर टैक्स का विवाद सुलझ गया है।

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