जुलूस, रैली, धरने, नारा लगाने व शस्त्र लेकर चलने पर प्रतिबंध

  • आदेश तत्काल प्रभाव से आगामी दो माह तक

शिमला: शिमला नगर में कानून व्यवस्था बनाए रखने व लोगों को सुविधा प्रदान करने की दृष्टि से चिन्हित क्षेत्रों पर जुलूस, रैली, धरने व नारा लगाने तथा शस्त्र लेकर चलने पर प्रतिबंध लगाया गया है। जिला दण्डाधिकारी एवं उपायुक्त शिमला अमित कश्यप ने आज यह जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि छोटा शिमला से कैनेडी हाउस और रिज, रेनेवो रेस्टोरेंट से रिवॉली सिनेमा 150 मीटर के दायरे में स्कैंडल प्वाइंट से कालीबाड़ी मंदिर तक, सम्पर्क मार्ग छोटा शिमला गुरूद्वारा से कुसुम्पटी सड़क, छोटा शिमला चौक से राजभवन से ओक ओवर तक, छोटा शिमला गुरूद्वारे से कुसुम्पटी सड़क के लिए जाती सीढ़ियों पर, सम्पर्क मार्ग कार्ट रोड़ से प्रशासनिक ट्रिब्यूनल कार्यालय, एजी ऑफिस से कार्ट रोड़ सड़क व सीपीडब्ल्यूडी कार्यालय से चौड़ा मैदान तक यह प्रतिबंध लागू रहेगा। विवाह उत्सवों को इन आदेशों से मुक्त रखा गया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से आगामी दो माह तक प्रभावी होंगे। उन्होंने बताया कि यह आदेश ड्यूटी पर तैनात पुलिस, पैरा मिलिटरी व सैन्य कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे।

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