शिमला: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम वीरभद्र सिंह को मनी लांड्रिंग का मामले में बड़ी राहत मिली है। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट से पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह को राहत देते हुए पेशी से परमानेंट छूट दे दी है। वीरभद्र सिंह ने कोर्ट में याचिका लगाकर मामले में व्यक्तिगत रूप से पेशी से छूट देने की मांग की थी। उसी पर उन्हें कोर्ट ने यह राहत दी है। दरअसल, प्रवर्तन निदेशालय ने वर्ष 2015 में मनी लांड्रिंग रोकथाम कानून के तहत वीरभद्र सिंह के खिलाफ मामला दर्ज किया था। इसके बाद प्रवर्तन निदेशालय ने वीरभद्र और उनके परिवार के खिलाफ धन शोधन जांच के सिलसिले में पिछले वर्ष 5.6 करोड़ रुपये कीमत की संपत्ति भी जब्त की थी।