शिमला: प्रदेश सरकार ने हाईकोर्ट की परमिशन के बाद जे.बी.टी. के 700 पदों को भरने के आदेश जारी कर दिए हैं। सरकार ने पुरानी भर्ती को रद्द कर उक्त पदों को नए आर. एंड पी. रूल्ज के तहत भरने के आदेश दिए हैं। नए आर. एंड पी. रूल्ज में यह भर्ती 50 प्रतिशत कमीशन व 50 प्रतिशत बैचवाइज के आधार पर होगी। सरकार के इन आदेशों के बाद सैंकड़ों जे.बी.टी. प्रशिक्षुओं को राहत मिली है जो पिछले 10 महीने से इस भर्ती के इंतजार में थे। गौर हो कि यह मामला हाईकोर्ट में है लेकिन कोर्ट ने इन पदों पर नए आर. एंड पी. रूल्ज के तहत भर्ती करवाने की अनुमति दे दी है। टैट मैरिट पर यह भर्ती नहीं होगी।
प्रदेश सरकार ने वर्ष, 2017 में जे.बी.टी. के भर्ती एवं पदोन्नति नियमों में बदलाव किया था। सरकार ने इस दौरान जे.बी.टी. का पदनाम भी जूनियर बेसिक ट्रेंड टीचर किया था। इसके साथ ही सरकार ने इन नियमों को हिमाचल प्रदेश एलीमैंटरी एजुकेशन विभाग, जूनियर बेसिक ट्रेंड टीचर भर्ती एवं पदोन्नति नियम 2017 करार दिया है। इसमें आरक्षित वर्ग को 5 प्रतिशत अंकों की छूट मिलेगी। इसमें 50 प्रतिशत पद सीधे व 50 प्रतिशत पद बैचवाइज भरे जाएंगे। सीधी भर्ती हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलैक्शन कमीशन के माध्यम से होगी और बैचवाइज भर्ती संबंधित जिला के अधिकारियों द्वारा होगी।
नए नियमों के तहत यह भर्ती सीधी और बैचवाइज होगी। सीधी भर्ती के लिए आवेदकों की आयु 18 से 45 वर्ष होगी। सीधी भर्ती के लिए 50 प्रतिशत अंकों के साथ 12वीं कक्षा, 2 साल का डी.एल.डी. कोर्स व जे.बी.टी. कोर्स, इसके साथ ही 4 वर्ष का बी.एल.एड. की डिग्री या 2 वर्ष का डिप्लोमा इन एजुकेशन और टैट पास अनिवार्य होगा।