शिमला: रैलियों, जुलूस, नारेबाजी एवं हथियारों पर प्रतिबंध, आदेश 2 महीने तक लागू

केवल चिन्हित किए गए स्थानों पर ही करें यू-टर्न : उपायुक्त शिमला

  • सभी अपने वाहनों को निर्धारित चिन्हित स्थानों पर ही पार्क करें

शिमला: प्रत्येक वाहन चालक व आम नागरिक को शिमला शहर में वाहनों की आवाजाही को सुचारू रखने के लिए निर्धारित किए गए ट्रैफिक नियमों की अनुपालना अत्यन्त आवश्यक है। शिमला शहर में यातायात को सुचारू रखने व ट्रैफिक जाम की समस्या से निजात पाने के लिए समस्त नागरिकों व वाहन चालकों से उपायुक्त शिमला अमित कश्यप ने जिला प्रशासन को सहयोग देने की अपील की है।

उन्होंने कहा कि सभी नागरिक व वाहन चालक अपने वाहनों को निर्धारित चिन्हित स्थानों पर पार्क करना सुनिश्चित करें। सर्कुलर रोड पर अनाधिकृत तौर पर गाड़ियों को पार्क न करें। यू-टर्न केवल चिन्हित किए गए स्थानों पर करें। अवैध पार्किंग तथा स्वेच्छा से यू-टर्न करने वाले वाहनों के विरूद्ध मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अंर्तगत कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। सरकारी व निजी बस चालक केवल निर्धारित बस ठहराव स्थानों पर ही अपनी बसों में सवारियों को चढ़ाना तथा उतारना सुनिश्चित करें। कोई भी वाहन चालक प्रैशर हार्न का प्रयोग न करें। गाड़ी चलाते समय मोबाईल फोन का प्रयोग किसी भी स्थिति में नहीं किया जाना चाहिए। स्कूली बच्चों को परिवहन सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु प्रयोग में लाई जा रही टैक्सी, मैक्सी कैब वाहन के आगे व पीछे ‘स्कूल ड्यूटी पर’ लिखना आवश्यक है। सभी वाहनों को निर्धारित गति सीमा में ही चलाया जाना चाहिए। दोपहिया वाहन चालक तथा उसमें सवार व्यक्ति को भी हैलमेट पहनना होगा।

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