शिमला: जीएसटी परिषद् के दिशा-निर्देशों के अनुसार देश में वस्तुओं के एक राज्य से दूसरे में आने-जाने के लिए ई-वे बिल की व्यवस्था करना तय किया गया है। इसी क्रम में 15 अप्रैल को उत्तर प्रदेश, गुजरात, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में ई-वे बिल व्यवस्था को लागू किया गया है। 15 अप्रैल से अब तक देश में सफलतापूर्वक इन ई-वे बिलों को जेनरेट किया जा रहा है। पूरे देश में 17 अप्रैल तक एक करोड़ तैंतीस लाख ई-वे बिलों को सफलतापूर्वक जेनरेट किया गया। 15 अप्रैल से 17 अप्रैल तक एक राज्य से दूसरे राज्य में वस्तुओं के आवागमन के लिए अभी तक छह लाख से अधिक ई-वे बिलों को जेनरेट किया गया है।
अब देश के अन्य छह राज्यों हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, बिहार, झारखण्ड और त्रिपुरा में भी 20 अप्रैल से अंतरराज्यीय ई-वे बिल व्यवस्था शुरू कर दी जाएगी। उम्मीद की जाती है की इसके लागू होने से राज्यों में उद्योग और व्यापार को माल की ढुलाई को लेकर अधिक सुविधा प्राप्त होगी। इन राज्यों में स्थित उद्योग एवं ट्रांसपोटर बिना विलंभ किये www.ewaybillgst.gov.in पोर्टल पर जाकर अपना पंजीकरण हासिल कर सकते है।