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मंत्रिमंडल ने दी उपराज्‍यपाल के वेतन व भत्‍तों में संशोधन को स्‍वीकृति

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संघ शासित प्रदेशों के उप-राज्‍यपालों के वेतन और भत्‍तों में संशोधन की स्‍वीकृति दे दी है। इससे उप-राज्‍यपालों के वेतन और भत्‍ते भारत सरकार के सचिव के समकक्ष हो जाएंगे।

विवरण: मंत्रिमंडल ने संघ शासित प्रदेशों के उप-राज्‍यपालों के वेतन एवं भत्‍ते 1 जनवरी, 2016 से महंगाई भत्‍ता, 4,000 रूपये प्रतिमाह की दर से सत्‍कार भत्‍ता और स्‍थानीय भत्‍तों को जोड़कर मिलने वाले 80,000 रूपये प्रतिमाह से बढ़ाकर महंगाई भत्‍ता, 4000 रूपये की प्रतिमाह की दर से सत्‍कार भत्‍ता और भारत सरकार के सचिव रैंक अधिकारियों को मिलने वाले स्‍थानीय भत्‍तों के साथ 2,25,000 रूपये प्रतिमाह करने के प्रस्‍ताव को मंजूरी दे दी है।

पृष्‍ठभूमि: संघ शासित प्रदेशों के उप-राज्‍यपालों के वेतन एवं भत्‍ते भारत सरकार के सचिव रैंक के अधिकारियों के बराबर होते हैं। पिछली बार 1 जनवरी, 2006 से संघ शासित प्रदेशों के उप-राज्‍यपालों के वेतन और भत्‍ते संशोधित किए गए थे। इस संशोधन के साथ उप-राज्‍यपालों के वेतन एवं भत्‍ते प्रतिमाह 26,000 रूपये (निर्धारित) से बढ़ाकर महंगाई भत्‍ता, 4,000 रूपये प्रतिमाह की दर से सत्‍कार भत्‍ता और स्‍थानीय भत्‍तों को जोड़कर 80,000 रूपये प्रतिमाह कर दिया गया था।

भारत सरकार के सचिव रैंक के अधिकारियों का वेतन 1-1-2016 से सीसीएस (संशोधित) वेतन नियम, 2016 के अनुसार 80,000 रूपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 2,25,000 रूपये प्रतिमाह कर दिया गया है।

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