यातायात नियमों की जानकारी न होना व नियमों की अवहेलना करना समान अपराध : ट्रैफिक मैजिस्ट्रेट

शिमला: यातायात नियमों की जानकारी न होना तथा नियमों की अवहेलना करना एक समान अपराध है। यह बात आज जिला व सत्र न्यायालय शिमला के ट्रैफिक मैजिस्ट्रेट (शिमला व किन्नौर) बलजीत नायक ने मोटर वाहन अधिनियमों की जानकारी के लिए चलाए गए विशेष ड्राईव के दौरान आज शिमला के हीरानगर में कही। उन्होंने बताया कि शिमला शहर में आम नागरिकों व वाहन चालकों की जागरूकता के लिए 4 अप्रैल से एक माह का विशेष जागरूकता कार्यक्रम चलाया गया है, जिसमें लोगों को सड़क सुरक्षा व ट्रैफिक नियमों के बारे में अवगत करवाया जाएगा। इस कार्यक्रम के तहत टैक्सी स्टैंडो में भी वाहन चालकों को उनके दायित्वों के बारे में बताया जाएगा।

उन्होंने बताया कि इस दौरान गाड़ी की इंश्योरेंस, गाड़ी का पंजीकरण, ड्राईविंग लाईसेंस, प्रदूषण प्रमाण-पत्र इत्यादि आवश्यक दस्तावेजों की जांच की गई। जांच के दौरान दस्तावेज पूरे न होने पर चालान भी काटे गए। पुलिस टीम द्वारा चालान काटने पर वाहन चालकों को उनके दायित्वों के बारे में बताया गया व प्रचार सामग्री भी दी गई, ताकि वह उन्हें मोटर वाहन अधिनियमों व सड़क सुरक्षा नियमों की जानकारी प्राप्त हो सके।

उन्होंने बताया कि आम नागरिकों व वाहन चालकों को सड़क सुरक्षा नियमों की सही जानकारी न होना व नियमों की अवहेलना करने से ट्रैफिक जाम की समस्या निरंतर बढ़ रही है।  उन्होंने कहा कि शिमला शहर में ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए जिला अदालत द्वारा नागरिकों को यातायात तथा सड़क सुरक्षा नियमों की जानकारी प्रदान करने के लिए यह ‘स्पेशल ड्राईव’ आरंभ किया गया है।  उन्होंने बताया कि इस दौरान दो पहिया वाहन चालकों को भी जागरूक किया गया। नियमानुसार दो पहिया वाहन में केवल दो सवारियों को ही यात्रा करने की अनुमति होती है तथा यात्रा के दौरान दोनों को हैलमेट पहनना अनिवार्य है।

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