निर्धारित तिथि के पश्चात बिना विशिष्ट पहचान संख्या वाले लाईसेंस अवैध घोषित हो जाएंगे
नियम का उल्लंघन करने वालों के शस्त्र जब्त किए जाएंगे
शिमला : शस्त्र लाईसेंस पर विशिष्ट पहचान संख्या अंकित करवाने की अंतिम तिथि 31 मार्च निर्धारित की गई है। उपमंडलाधिकारी शिमला ग्रामीण अनिल शर्मा ने शिमला ग्रामीण उपमंडल की समस्त जनता को इसे सुनिश्चित करने की अपील की।
उन्होंने कहा कि भारत सरकार के निर्देशानुसार सभी शस्त्र धारकों को लाईसेंस पर विशिष्ट पहचान संख्या अंकित करवाना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि निर्धारित तिथि के पश्चात बिना विशिष्ट पहचान संख्या वाले लाईसेंस अवैध घोषित हो जाएंगे तथा नियम का उल्लंघन करने वालों के शस्त्र जब्त किए जाएंगे व दंडात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने धारकों से अपने लाईसेंस व शस्त्र सहित उपमंडलाधिकारी शिमला ग्रामीण से संपर्क कर अवधि समाप्त होने से पहले संख्या अंकित करवाना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।