सिलेण्डरों में कम गैस पाए जाने पर सख्त कारवाई के निर्देश

शिमला: प्रदेश सरकार उपभोक्ताओं के अधिकारों का यथाविधि संरक्षण सुनिश्चित बनाने के लिए कृतसंकल्प है तथा इन कानूनों एवं नियमों की अवहेलना करने वालों के विरूद्ध सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। यह बात आज खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री किशन कपूर ने कही।

उन्होने कहा कि पिछले दिनों गैस एजेंसियों के आकस्मिक निरीक्षण के दौरान कुछ खामियां पाई गई थीं। इसी के दृष्टिगत प्रदेश सरकार ने आम जनता की सुरक्षा व सुविधा की दृष्टि से गैस एजेंसियों व पैट्रोल पम्प मालिकों, हिन्दुस्तान पैट्रोलियम कारर्पोरेशन लिमिटेड, भारत पैट्रोलियम कारर्पोरेशन, इण्डियन आयल निगम तथा संबंधित विभागीय अधिकारियों को दिशा-निर्देश जारी किए हैं तथा उनकी अनुपालना सुनिश्चित बनाने को कहा है।

कपूर ने कहा कि गैस एजेंसियों को निर्देश दिए गए हैं कि गैस सिलेण्डरों के आपूर्ति वाहन पर सूचना बोर्ड लगाया जाए कि किसी उपभोक्ता को सिलेण्डर के भार संबंधी कोई शिकायत है तो वह वाहन में उपलब्ध तराजू में मापतोल करवा कर सन्तुष्ट होने के उपरान्त ही सिलेण्डर प्राप्त करें। यह भी निर्देश जारी किए गए हैं कि गैस एजेंसी मालिकों को यह ध्यान रखना होगा कि जब भी सिलेण्डर वितरण के लिए गोदाम से वाहन में लोड किया जाता है तो सिलेण्डर अच्छी हालत व पूर्ण रूप से सुरक्षित हो। उन्होंने कहा कि गैस सिलेण्डर कम भार में पाए जाने पर संबंधित एजेंसियों के विरूद्ध विधिक माप तोल अधिनियम 2009 के अन्तर्गत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने इस बारे नागरिक आपूर्ति तथा मापतोल विभाग के अधिकारियों को विशेष निरीक्षण अभियान चलाने के भी निर्देश दिए।

 

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