शिमला: जिला प्रशासन द्वारा जिला में 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च, 2019 तक भूमि संशोधन सर्कुलर रेट निर्धारित किए जाएंगे। उपायुक्त शिमला अमित कश्यप ने आज यहां बताया कि भूमि लेनदेन में स्टांप शुल्क व पंजीकरण शुल्क गणना निर्धारण के लिए यह निर्णय लिया गया है। इस संबंध में कोई भी व्यक्ति लिखित रूप में अपने सुझाव या आक्षेप 20 मार्च, 2018 तक उपायुक्त कार्यालय शिमला में प्रस्तुत कर सकता है।