राज्य में गैस सिलेण्डरों के वजन को लेकर निरीक्षण, 11 गैस कम्पनियों के विरूद्ध मामले दर्ज

  • राज्य के विभिन्न भागों में गैस सिलेण्डरों के वजन को लेकर निरीक्षण

शिमला: खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री किशन कपूर ने आज यहां कहा कि उन्हें राज्य के विभिन्न भागों से एलपीजी सिलेण्डरों में गैस की मात्रा कम होने के सम्बन्ध में शिकायतें प्राप्त हो रही थी और उन्हांने सम्बन्धित विभाग को सिलेण्डरों का निरीक्षण करने के आदेश दिए थे। इस कड़ी में खाद्य नागरिक आपूर्ति तथा माप व तोल विभाग के अधिकारियों ने गत मंगलवार को प्रदेश में विशेष निरीक्षण अभियान चलाया। इस दौरान विभिन्न स्थानों पर औचक निरीक्षणों के दौरान सिलेण्डरों का वजन किया गया और तोल माप उपकरणों को भी चैक किया गया।

किशन कपूर ने बताया कि मौके पर विभिन्न भागों में 3441 सिलेण्डरों का वजन किया गया, जिनमें से 40 सिलेण्डरों का वजन निर्धारित मापदण्डों को पूरा नहीं करता था, जिस कारण इन सिलेण्डरों को जब्त कर लिया गया। इस सम्बन्ध में 11 गैस एजेंसियों के विरूद्ध विधिक माप विज्ञान अधिनियम 2009 की धारा-36 (2) के अन्तर्गत अभियोग दर्ज किए गए, जबकि 8 एजेंसियों के विरूद्ध तोल-माप उपकरणों का सत्यापन न करवाने के कारण अभियोग दर्ज किए गए। कपूर ने कहा कि इस तरह का अभियान एक साथ पूरे प्रदेश में पहली बार चलाया गया। उन्होंने कहा कि वह उपभोक्ताओं की शिकायतों को लेकर संवेदनशील हैं और किसी भी प्रकार की अनियमितता को बर्दाशत नहीं किया जा सकता।

मंत्री ने इस सम्बन्ध में राज्य की सभी गैस एजेंसियों को अगाह किया है कि सभी सिलेण्डरों का वजन मापदण्डों के अनुसार हो और इसके बाद उपभोक्ताओं को वितरित किए जाने चाहिए। उन्हेंने कहा कि किसी भी प्रकार की अनियमितता को गम्भीरता से लिया जाएगा। निदेशक, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग मदन चौहान ने कहा कि इस प्रकार के निरीक्षण भविष्य में जारी रखें जाएंगे और किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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