शिमला: कूड़ा प्रबंधन को लेकर बने नियमों के प्रति स्थानीय निकायों को जागरूक करने के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा आज कार्यशाला आयोजित की
गई। जिसमें नए ठोस कूड़ा कचरा प्रबंधन 2016 में क्या प्रावधान किए गए हैं? उसके बारे में जानकारी और विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। कार्यशाला की अध्यक्षता राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष कुलदीप पठानिया ने की। कार्यशाला में ठोस नगर निगमों के अधिकारियों के साथ-साथ नगर परिषदों और नगर निकायों के कई प्रतिनिधि भी शामिल हुए। जिसमें शहरी विकास विभाग के निदेशक आरके प्रूथी, ठोस कूड़ा प्रबंझन के एक्सपर्ट शरद पी. काले सहित कई अधिकारी प्रमुख रूप से मौजूद रहे।
- पर्यावरण को सुरक्षित बनाए रखना एक बड़ी चुनौती : कुलदीप पठानिया
- ठोस कूड़ा कचरे को ठिकाने लगाने को निगमों में अहम बदलाव : कुलदीप पठानिया
राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की कार्यशाला को संबोधित करते हुए कुलदीप पठानिया ने कहा कि पर्यावरण को सुरक्षित बनाए रखना एक बड़ी चुनौती है। इससे निपटने में बोर्ड
लगातार प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि ठोस कूड़ा कचरे को ठिकाने लगाने को निगमों में अहम बदलाव किए गए हैं। क्योंकि ठोस कूड़े कचरे के कारण नगरों में बहुत गंदगी फैल रही है। इसके लिए लोगों को जागरूक करना आवश्यक है। पठानिया ने कहा कि अब गंदगी फैलाने पर नगर निकायों पर भी जुर्माना लगेगा। इसके अलावा अब कूड़ा पैदा करने वाले लोगों पर भी जुर्माना का प्रावधान है।
- यदि अब कानून को सख्ती से लागू न किया गया तो सब पर होगी कार्रवाई : संजय सूद
कार्यशाला के दौरान बोर्ड के सदस्य सचिव संजय सूद ने नए नियमों को लेकर प्रेजेंटेशन दी। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि यदि अब कानून को सख्ती से लागू न किया गया तो सब पर कार्रवाई होगी। अब बोर्ड, शहरी निकायों के अधिकारी और आमजन भी जुर्माने की जद में आएंगे।