शिमला: पटाखे रात 8 से 10 बजे तक चलाने के आदेश, नियमों की अवहेलना करने पर होगी कार्यवाही

पटाखों की बिक्री के लिए स्थान चिन्हित

शिमला :जिला दण्डाधिकारी शिमला रोहन चंद ठाकुर ने आज यहां बताया कि दीवाली के दौरान लोगों तथा संपत्ति की सुरक्षा के दृष्टिगत जिला प्रशासन शिमला ने नगर निगम क्षेत्र में पटाखों की बिक्री के लिए स्थान चिन्हित किए हैं। इन स्थानों के अलावा अन्य किसी स्थान पर पटाखों की बिक्री, पटाखे रखने व उनके परिवहन पर प्रतिबंध लगाया गया है। उन्होंने बताया कि आईस स्केटिंग रिंक शिमला, बालुगंज में गोपाल मंदिर के सामने के मैदान पर, छोटा शिमला में संजौली की ओर जाने वाली सड़क के किनारे, खलीनी बाईपास में त्रिलोक चंद की दुकान के नजदीक खुले स्थान पर, न्यू शिमला के सैक्टर-1 में बस स्टॉप के निकट, सब्जी मंडी ढली, टुटू चौक से 100 मीटर आगे शिमला की ओर जाने वाली सड़क पर पटाखों की बिक्री के लिए स्थान चिन्हित किए गए हैं।

उन्होंने बताया कि नगर निगम शिमला तथा लोक निर्माण विभाग द्वारा पटाखों की बिक्री के लिए इन स्थानों पर स्टॉल लगाने के लिए मार्क किया जाएगा। यह आदेश 19 अक्तूबर, 2016 से 31 अक्तूबर, 2016 तक लागू होंगे।

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