मतदान के लिए फोटो पहचान पत्र अनिवार्य

1 अक्तूबर, से 31 तक मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण

जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त शिमला रोहन चंद ठाकु

जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त शिमला रोहन चंद ठाकु

शिमला: जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त शिमला रोहन चंद ठाकुर ने आज यहां बताया कि शिमला जिला के सभी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 1 अक्तूबर, 2016 से 31 अक्तूबर, 2016 तक चलेगा। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम के अंर्तगत ऐसे पात्र मतदाता जिनकी आयु 1 जनवरी 2017 तक 18 वर्ष हो गई है, के नाम दर्ज किए जाएंगें। मतदाता सूचियों से मृतक मतदाताओं तथा ऐसे मतदाता जो स्थान त्याग चुके हैं, के नाम भी काटे जाएंगे।

जिला शिमला में 1 अक्तूबर, 2016 को मतदाता सूचियां सभी मतदान केंद्रों, सम्बन्धित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (उप मंडलाधिकारियों) सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों तहसीलदार व नायब तहसीलदार के कार्यालय में उपलब्ध रहेंगी। दावे तथा आक्षेप 1 अक्तूबर से 31 अक्तूबर, 2016 तक दाखिल किए जा सकेंगें। ग्राम सभा व स्थानीय निकायों की बैठक में 7अक्तूबर तथा 14 अक्तूबर, 2016 को मतदाता सूची को पढ़ा जाएगा। समस्त मतदान केंद्रों में राजनैतिक दलों के बूथ स्तर के एजेंटों द्वारा 16 अक्तूबर तथा 23 अक्तूबर, 2016 को दावे व आक्षेप प्रस्तुत किए जा सकेंगें, जिनका निपटारा 30 नवम्बर, 2016 तक किया जाएगा । 1जनवरी, 2017 को फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन होगा।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने जिले में फोटोयुक्त मतदाता सूचियों को त्रुटिरहित बनाने के लिए सभी राजनैतिक दलों के बूथ स्तर के एजेंटों की उपस्थिति सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है।

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