शिमला: जिला दंडाधिकारी शिमला रोहन चंद ठाकुर ने आज यहां बताया कि उच्च न्यायालय, हिमाचल प्रदेश के निर्देशानुसार संजौली तथा कसुम्पटी क्षेत्रों में वाहनों की आवाजाही पर लगाये गये प्रतिबंध की समय सूची में संशोधन किया गया है। उन्होंने बताया कि संजौली में यह प्रतिबंध सुबह 8.45 बजे से 9.45 बजे के स्थान पर सुबह 8.30 बजे से 9.15 बजे और सांय 5.15 बजे से 7.15 बजे के स्थान पर सांय 4.45 बजे से सांय 6.30 बजे तक होगा। कसुम्पटी क्षेत्र में यह प्रतिबंध प्रातः 9 बजे से 10.30 बजे के स्थान पर 8.45 से 9.45 तक तथा सांय 4.30 से 6.30 बजे के स्थान पर 4.45 बजे से 6.45 बजे तक होगा। उन्होंने बताया कि यह संशोधित व्यवस्था 22 सितम्बर, 2016 से लागू की जाएगी।