हि.प्र. मंत्रिमंडल के अहम निर्णय, विभिन्न श्रेणियों के 855 पद भरने की मंजूरी

  • विभिन्न श्रेणियों के 855 पद सृजित करने को स्वीकृति
  • जल रक्षकों के मानदेय में बढ़ौतरी
  • हिमाचली जल विद्युत परियोजनाओं में सामान्य शेयरों को गैर हिमाचलियों को कर सकेंगे हस्तांतरित
  • जनजातीय क्षेत्रों में एपीएल परिवारों को मिलेगा 35 किलोग्राम राशन
  • एचईपी के प्रभावित परिवारों को प्रतिमाह 100 यूनिट मुफ्त बिजली

 शिमला: हिमाचल प्रदेश मंत्रिमण्डल की आज यहां आयोजित बैठक में पंचायती राज संस्थानों के माध्यम से नियुक्त किए गए जल रक्षकों का मानसिक मानदेय 1350 रुपये से बढ़ाकर 1500 रुपये करने को स्वीकृति प्रदान की गई। इस निर्णय से 2220 जल रक्षक लाभान्वित होंगे तथा राज्य पर वार्षिक 8.50 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने की।

  •    बैठक में हिमाचलियों द्वारा गैर हिमाचलियों को शेयर बेचने अथवा हस्तांतरित करने के संबंध में जल विद्युत नीति-2006 में संशोधन करने का निर्णय लिया गया। अब मूल हिमाचली दो मैगावाट क्षमता तक की जल विद्युत परियोजनाओं को पूर्ण विनिमेश सहित निष्पादन के दो वर्ष के उपरांत 49 प्रतिशत समान भागीदारी गैर हिमाचलियों को बेच सकेंगे। इसी प्रकार, ऐसे हिमाचली जिन्हें दो से पांच मैगावाट क्षमता तक की परियोजनाएं आबंटित की गई हैं, उन्हें वे निष्पादन के दो वर्ष के उपरांत बेच सकेंगे अथवा 51 प्रतिशत समान भागीदारी गैर हिमाचलियों को हस्तांतरित कर सकेंगे। हालांकि, उपरोक्त दोनों मामलों में भागीदारी हस्तांतरण के लिये कुछ उचित शुल्क वसूला जाएगा।
  •    मंत्रिमण्डल ने चम्बा जिले में 3 मैगावाट की ज्वाईनर-दो, सिरमौर जिले में 0.80 मैगावाट की कांडा, शिमला जिले के रांवी में एक मैगावाट तथा मंडी जिले के चाहौड़ में दो मैगावाट की जल विद्युत परियोजनाओं को निरस्त करने को भी अपनी स्वीकृत प्रदान की।
  •    बैठक में प्रदेश में जल विद्युत परियोजनाओं के कारण प्रभावित परिवारों को हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत विनियमन आयोग द्वारा निर्धारित उपदानयुक्त प्रतिमाह 100 यूनिट बिजली निःशुल्क प्रदान करने को भी अपनी स्वीकृति प्रदान की। इसे वर्ष में एक बार किया जाएगा क्योंकि आयोग द्वारा वर्ष में एक बार दरें निर्धारित की जाती हैं।
  •    मंत्रिमण्डल में प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों के गरीबी की रेखा से ऊपर रहने वाले परिवारों को 35 किलोग्राम राशन प्रदान करने को स्वीकृति प्रदान की गई। यह भी निर्णय लिया गया कि सरकार द्वारा सभी राशन कार्ड धारकों को तीन दालें बिना किसी सदस्यों की संख्या की शर्त के दी जाएंगी।

नौकरियां/पदों को भरना व सृजन

विभिन्न श्रेणियों के 855 पद सृजित करने को स्वीकृति

  •    मंत्रिमण्डल ने मंडी जिले के नेरचौक स्थित ईएसआईसी मेडिकल कालेज एवं अस्पताल जिसे अब लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कालेज का नाम दिया गया है, में विभिन्न श्रेणियों के 855 पद सृजित करने को स्वीकृति प्रदान की। कालेज को शीघ्र क्रियाशील बनाने के लिये ये पद चरणबद्ध रूप से भरे जाएंगे।
  •    बैठक में प्रदेश के अग्निशमन विभाग में अनुबंध आधार पर फायरमैन के 70 रिक्त पदों तथा वाहन चालकों एवं पम्प आप्रेटरों के 30 पद भरने को स्वीकृति प्रदान की गई।
  • मंत्रिमण्डल ने सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य विभाग में नियुक्ति एवं पदोन्नति नियमों में छूट देते हुए निचली श्रेणियों में से वाहन चालकों को 65 पद भरने को स्वीकृति प्रदान की।
  •    मंत्रिमण्डल ने कांगडा जिले के रैहण स्थित नये खोले गए महिला राजकीय पॉलिटैक्निक में विभिन्न श्रेणियों के 61 पद सृजित करने तथा इन्हें भरने की स्वीकृति प्रदान की गई।
  • बैठक में सहकारिता विभाग में अनुबंध आधार पर चतुर्थ श्रेणी के 50 पदों को भरने की अनुमति के अतिरिक्त सहकारिता विभाग में तीन पद चालकों के भरने को अनुमति प्रदान की।
  • हिमाचल प्रदेश सचिवालय में विधि अधिकारियों के 10 पद सृजित करने को मंजूरी।
  • लघु बचत निदेशालय में कनिष्ठ सहायकों के चार पदों को स्तरोन्नत कर वरिष्ठ सहायक करने की स्वीकृति।
  • सहकारिता विभाग में अनुबंध आधार पर कनिष्ठ कार्यालय सहायक (सूचना प्रौद्योगिकी) के दो पद भरने का निर्णय।
  • योजना विभाग में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों में से पदोन्नति द्वारा दो कम्प्यूटर ऑपरेटरों के पद भरने को मंजूरी।
  • जिला एवं सत्र न्यायधीश कार्यालयों में स्पोर्टिंग स्टाफ सहित प्रोटोकॉल अधिकारियों के दो पदों के सृजन को मंजूरी।
  • बागवानी विभाग में सीधी भर्ती के माध्यम से सांख्यिकी सहायकों के दो रिक्त पदों और दो कनिष्ठ कार्यालय सहायकों के पदों को भरने की मंजूरी। हि.प्र. निर्वाचन विभाग में सेवादार के 10 पद दैनिक भोगी आधार पर भरने की स्वीकृति।
  • सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी में आई कमी के चलते प्रत्येक श्रेणी के बैकलॉग पदों के विरूद्ध नए पदों को भरने के लिए विशेष भर्ती अभियान चलाने को मंजूरी।
  • स्वास्थ्य क्षेत्र
  • मंत्रिमंडल ने नागरिक अस्पताल ज्वालामुखी को स्तरोन्नत कर 75 बिस्तरों वाले नागरिक अस्पताल और कांगड़ा जिला के धनोट (जुराही) स्थित एचएससी को आवश्यक पदों को सृजित करने के साथ स्तरोन्नत करने को मंजूरी।
  • बैठक में ऊना जिला के गगरेट विधानसभा क्षेत्र के शिवपुर में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तथा कांगड़ा जिला के राजा का तालाब में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को पर्याप्त स्टाफ सृजित करने सहित खोलने को मंजूरी।
  • मंत्रिमंडल ने शिमला जिला के बसंतपुर में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने को मंजूरी।
  • बैठक में कुल्लू जिला के मोहल गांव में आवश्यक स्टाफ सहित स्वास्थ्य उप केंद्र खोलने को मंजूरी।
  • मंत्रिमंडल ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जवाली को आवश्यक स्टाफ सृजित करने सहित 50 बिस्तरों वाले नागरिक अस्पताल में स्तरोन्नत करने की स्वीकृति प्रदान की। इसके अतिरिक्त, जवाली के रे में 30 बिस्तरों वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को मंजूरी।
  • मंत्रिमंडल ने सोलन जिला के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चंडी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तथा स्वास्थ्य उप केंद्र बाबा हरिपुर को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तथा ऊना जिला के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कुंगरत को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तथा स्वास्थ्य उपकेंद्र कुठारबीट को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में आवश्यक स्टाफ सृजित करने के साथ स्तरोन्नत करने को स्वीकृति प्रदान की।
  • बैठक में शिमला जिला की ग्राम पंचायत धलाया (बठमाणा जाबरी), गवाही (कोहबाग) व ग्राम पंचायत ओखरू में स्वास्थ्य औषधालय खोलने की मंजूरी।
  • अन्य महत्वपूर्ण निर्णय
  • बंदला में नया हाईड्रो पावर इंजिनियरिंग कॉलेज खोलने को मंजूरी
  • मंत्रिमंडल में शिमला जिला के रामपुर उपमंडल के तकलेच व सराहन में उप तहसीलें खोलने को मंजूरी प्रदान की गई।
  • बिलासपुर जिला के बंदला में नया हाईड्रो पावर इंजिनियरिंग कॉलेज खोलने को मंजूरी।
  • कारागार कर्मियों को पुरस्कृत करने के लिए योजना के प्रस्ताव को स्वीकृति।
  • मंत्रिमंडल ने राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव ड्यूटी पर तैनात स्टाफ को ड्यूटी के दौरान मृत्यु पर 10 लाख रुपये तथा स्थाई अपंगता पर पांच लाख रुपये की अनुग्रह क्षतिपूर्ति राशि प्रदान करने के प्रस्ताव को दी मंजूरी।
  • मंत्रिमंडल द्वारा कांगड़ा जिला के खूंडिया में लोक निर्माण विभाग के उपमंडल खोलने का निर्णय।
  • भर्ती एवं पदोन्नति नियमों में छूट देकर नेपाली मूल के दिहाड़ीदारों को नियमित करने को मंजूरी।
  • बैठक में चंबा जिला की सलूनी तहसील के भलेई में लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह के निर्माण को मंजूरी तथा बिलासपुर जिला के नम्होल स्थित लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह में अतिरिक्त आवास निर्माण को मंजूरी प्रदान की।
  • मंत्रिमंडल ने घुमारवीं में आयोजित होने वाले ग्रीष्मोत्सव को जिला स्तरीय मेला घोषित करने को दी मंजूरी प्रदान की।
  • मंत्रिमण्डल ने मंडी जिले में पशु औषद्यालय मझावर को पशु अस्पताल में तथा कुल्लू जिले के पशु औषद्यालय गोशानी को पशु अस्पताल में आवश्यक स्टॉफ सहित स्त्तरोन्नत करने की मंजूरी दी।
  • मंत्रिमण्डल द्वारा पूर्व में निजी क्षेत्र के ज्वालाजी महाविद्यालय ज्वालामुखी तथा दीन दयाल महेश महाविद्यालय शुघ-भटोली को शिक्षकों एवं गैर शिक्षकों की सेवाओं सहित सरकारी क्षेत्र में लेने को स्वीकृति प्रदान की गई, जिसे अब राजकीय महाविद्यालय शुघ-भटोली का नाम दिया गया।

संशोधन एवं नियम

  • मंत्रिमण्डल ने हिमाचल प्रदेश मोटर वाहन नियम, 1999 के नियम 69-बी में संशोधन को अपनी मंजूरी प्रदान की।
  • मंत्रिमण्डल ने हिमाचल प्रदेश विविध साहसिक गतिविधियां नियम, 2004 को स्वीकृति प्रदान की, जिसमें मौजूदा हिमाचल प्रदेश हवाई खेलों एवं रिवर राफटिंग नियम के साथ-साथ रिवर क्रासिंग, जोरबिंग, हॉट एयर बैलुनिंग, स्कींग, टै्रकिंग, रॉक क्लाईबिंग, बन्जी जम्पिग, रोलिग बॉल/वाटर बॉल, ज़िपलाईन आदि को शामिल करने का निर्णय लिया। हालांकि, जन साधारण से आक्षेप एवं सुझाव आने के उपरांत ही इसे अंतिम रूप दिया जाएगा।
  • बैठक में हिमाचल प्रदेश स्थानीय क्षेत्र माल-भाड़ा प्रवेश शुल्क अधिनियम, 2010 के अनुच्छेद-3 में संशोधन को स्वीकृति प्रदान की गई।

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