शिमला : राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने आज यहां कहा कि मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार को उनके सरकारी वाहन के अग्र भाग के ऊपर उनके कार्य क्षेत्र के भीतर फ्लैशर सहित लाल बत्ती की अनुमति दी गई है।
उन्होंने कहा कि इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की गई है, जो हि.प्र. राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होगी।