मुख्यमंत्री को जल्दी निर्णय लेकर रेत बजरी की कीमतें तय कर आम जनता को देनी चाहिये राहत : सुधीर शर्मा

नगर निगम के दायरे में आने से पूर्व बने भवनों के नियमितीकरण को आवेदन से छूट

नगर निगम के दायरे में आने से पूर्व बने भवनों के नियमितीकरण को आवेदन से छूट

नगर निगम के दायरे में आने से पूर्व बने भवनों के नियमितीकरण को आवेदन से छूट

शिमला: नगर नियोजन एवं आवास मंत्री सुधीर शर्मा ने आज यहां भवनों के नियमितीकरण के सन्दर्भ में नगर नियोजन अध्यादेश के प्रावधानों को लेकर आयोजित बैठक की अध्यक्षता की। नगर नियोजन विभाग के निदेशक संदीप कुमार, विधायक अनिरूद्ध सिंह, राज्य पर्यटन विकास निगम के उपाध्यक्ष हरीश जनारथा, नगर निगम शिमला के आयुक्त पंकज राय, विभिन्न वार्डों के सदस्य और नगर निगम शिमला क्षेत्र के निवासियों ने बैठक में भाग लिया।

सुधीर शर्मा ने कहा कि ऐसे भवन अथवा निर्माण कार्यों के लिए नियमितीकरण के आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है, जिनका निर्माण नगर निगम में शामिल होने से पूर्व किया गया था, क्योंकि उस समय भवन विनियम प्रचलन में नहीं थे। इन क्षेत्रों के निवासियों को घरेलू पानी, सीवरेज और बिजली के कनेक्शन प्रदान किए जाएंगे, जिसके लिए आवेदकों से लिखित में लिया जाएगा कि उनके घर उस समय निर्मित हुए थे, जब उनका क्षेत्र नगर निगम अथवा नियोजन का हिस्सा नहीं था।

भवनों के नियमितीकरण के लिए कम्पाउंडिंग शुल्क के मामले में उन्होंने कहा कि यद्यपि सरकार ने पहले ही शुल्क में पिछले अध्यादेश की तुलना में काफी कटौती की है, फिर भी सरकार इस पर पुनः विचार करेगी।

सुधीर शर्मा ने शहरी विकास, नगर नियोजन विभागों और नगर निगम शिमला को निर्देश दिए कि लोगों को इस अध्यादेश का अधिक से अधिक लाभ सुनिश्चित बनाने के लिए स्पष्टीकरण और संशोधनों का प्रस्ताव रखें।

 

 

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