हिमाचल मंत्रिमण्डल के अहम निर्णय

  • हि.प्र. पट्टा नियम 2014 में संशोधन को मंजूरी
  • सेब प्रापण के लिए मण्डी मध्यस्थता योजना 2016 स्वीकृत
  • 37 नए आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने को स्वीकृति

शिमला: मंत्रिमण्डल की बैठक में हिमाचल प्रदेश पट्टा नियम 2013 में आवश्यक संशोधन करने का निर्णय लिया गया तथा इसमें शिमला तथा कांगड़ा जिले में विस्थापित व्यक्ति मुआवजा व पुनस्र्थापन अधिनियम 1954 के प्रावधानों के अनुरूप गैर कानूनी तरीके से बेची गई पट्टा सम्पत्तियों को शामिल किया गया है। मंत्रिमण्डल की बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने की।

अधिकतर विस्थापित सम्पत्ति का उपयोग लम्बे समय से किया जा रहा है, में कानूनी कार्यवाही से बचने का निर्णय लिया गया था और वर्तमान में पट्टा नियम 2013 के कुछ नियमों की जांच कर आवश्यक संशोधन किया जाए। यह नियम केवल उन सम्पत्तियों पर लागू होगें जो गैर कानूनी तरीके से बेची गई है।

  • मंत्रिमण्डल ने मंडी मध्यस्थता योजना 2016 के कार्यान्वयन को स्वीकृति प्रदान की, जिसके तहत लगभग 1.11 मीट्रिक टन सेब का प्रापण 6 रुपये 50 पैसे प्रति किलोग्राम की दर से करने के अतिरिक्त 2 रुपये 25 पैसे प्रति किलोग्राम हैंडलिंग चार्जिज तथा 3 रुपये 25 पैसे प्रति किलोग्राम बिक्री अनुमान के रूप में निर्धारित किए गए हैं।
  • योजना के तहत फल उत्पादक क्षेत्रों में मांग के आधार पर 279 प्रापण केन्द्र खोले जाएंगे, जिसमें से 162 एकत्रिकरण केन्द्र एचपीएमसी द्वारा खोले व क्रियाशील किए जाएंगे तथा 117 हिमफैड द्वारा संचालित किए जाएंगे। यह योजना प्रदेश में 20 जुलाई से 31 अक्तूबर, 2016 तक कार्यान्वित की जाएगी।
  • लगभग 1400 रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे
  • मंत्रिमण्डल ने प्रारम्भिक शिक्षा विभाग में अनुबंध आधार पर जेबीटी अध्यापकों के 600 पद भरने को स्वीकृति।
  • शिक्षा विभाग में अनुबंध आधार पर स्नातकोत्तर अध्यापकों (पीजीटी) के 500 पदों को भरने को स्वीकृति।
  • आबकारी एवं कराधान विभाग में नियमित आधार पर कनिष्ठ कार्यालय सहायक (सूचना प्रौद्योगिकी) के 108 पद भरने को स्वीकृति।
  • कांगड़ा जिला के नगरोटा बगवां में नए राजकीय फार्मेंसी काॅलेज में विभिन्न श्रेणियों के 30 पदों के सृजन व भरने को स्वीकृति।
  • पर्यटन विभाग में 29 पदों के सृजन व भरने को स्वीकृति।
  • उद्योग विभाग में अनुबंध आधार पर सीधी भर्ती के माध्यम से माइनिंग गार्डों के 26 पदों को भरने की स्वीकृति।
  • मंत्रिमण्डल ने पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग में अनुबंध आधार पर विभिन्न श्रेणियों के 19 पदों को भरने को स्वीकृति।
  • लोक निर्माण विभाग में अनुबंध आधार पर सीधी भर्ती के द्वारा कनिष्ठ अभियन्ता (बागवानी) के 8 पद भरने को स्वीकृति।
  • आबकारी एवं कराधान निरीक्षकों के 7 पदों को सीधी भर्ती के माध्यम से नियमित आधार पर भरने की स्वीकृति।
  • एच.पी.एम.सी. में अनुबंध आधार पर चालक के दो पद भरने को स्वीकृति।
  • सोलन जिले के नौणी स्थित डाॅ. वाई.एस. परमार वानिकी एवं बागवानी विश्वविद्यालय में तकनीकी सहायक श्रेणी-1 के एक पद भरने को स्वीकृति।
  • उद्योग विभाग में अनुबंध आधार पर प्रोग्रामर प्रथम श्रेणी (राजपत्रित) के एक पद के सृजन व भरने को स्वीकृति।
  • एचपीएमसी में कम्पनी सचिव के एक पद के सृजन को स्वीकृति।
  • युवा सेवाएं एवं खेल विभाग में कनिष्ठ कार्यालय सहायक (सूचना प्रौद्योगिकी) के एक पद को अनुबंध आधार पर सृजन व भरने को स्वीकृति।
  • निदेशक भू-रिकार्ड शिमला में दैनिक दिहाड़ी के आधार पर चालक का एक पद भरने को स्वीकृति।

स्वास्थ्य क्षेत्र

  • मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणाओं को पूरा करते हुए मंत्रिमण्डल ने प्रदेश में 37 नए आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केन्दों को स्टाफ सहित खोलने को मंजूरी प्रदान की।
  • मंत्रिमण्डल की कांगड़ा जिले के ज्वाली तहसील के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कुठलैहड़ को स्तरोन्नत कर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को स्वीकृति।
  • बैठक में सोलन जिला के चमियाण में आवश्यक स्टाफ सहित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (पीएचसी) को स्वीकृति।
  • मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणा के अनुरूप सिरमौर जिला के पावंटा साहिब में 10 बिस्तरों वाले आयुर्वेदिक अस्पताल स्थापित करने को स्वीकृति।

शिक्षा क्षेत्र

  • मंत्रिमण्डल ने कांगड़ा जिला के सुघ-भटोली स्थित निजी तौर पर चलाए जा रहे दीन दयाल महेश डिग्री काॅलेज में विभिन्न श्रेणियों के 28 पदों के सृजन व भरने की अनुमति के साथ सरकार के अधीन करने को अनुमति प्रदान की।
  • कांगड़ा जिले के शिवनगर स्थित स्वामी विवेकानंद ग्रामोदय कॉलेज को कॉलेज के सेवारत शिक्षक व गैर शिक्षक स्टाफ सरकारी नियंत्रण में लेने का निर्णय।
  • सिरमौर जिला के राजगढ़ स्थित राजकीय महाविद्यालय में विज्ञान कक्षाएं आरम्भ करने का निर्णय।
  • बैठक में केन्द्रीय विद्यालय संगठन को मण्डी जिला के संधेाल स्थित केन्द्रीय विद्यालय को क्रियाशील करने के लिए पट्टे पर भूमि देने को भी स्वीकृति प्रदान की गई।
  • मुख्यमंत्री वर्दी योजना के अन्तर्गत जमा एक व जमा दो के विद्यार्थियों को स्कूली वर्दी प्रदान करने का निर्णय लिया।

अन्य निर्णय

  • धर्मशाला स्थित नगर निगम के महापौर के सरकारी वाहन पर एंबर बिकाॅन लाईट लगाने का निर्णय।
  • मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप मंत्रिमण्डल ने प्रदेश के विभिन्न भागों में नए स्वीकृत 16 पशु औषधालय में आवश्यक स्टाफ सहित खोलने को स्वीकृति।
  • यह भी निर्णय लिया गया कि 13 पशु औषधालयों को आवश्यक स्टाफ सहित पशु अस्पताल में स्तरोन्नत किया जाए।
  • मंत्रिमण्डल ने राजकीय आईटीआई मनाली स्थित पतली कूहल में हियर एंड स्किन केयर ट्रेड को बदल कर इलैक्ट्रिशयन ट्रेड की स्वीकृति।
  • बिहार के बोधगया में सराय भवन का निर्माण करने के लिए धनराशि प्रदान करने को स्वीकृति।
  • मंत्रिमण्डल ने राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड के निदेशकों की नियुक्ति के लिए नियम एवं शर्तों के प्रस्ताव को भी स्वीकृति प्रदान की।
  • विभिन्न सरकारी विभागों को पदों को भरने में वेबजह होने वाली देरी से बचने के लिए हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग को हर वर्ष 28 फरवरी व 30 जून तक पदों को भरने के लिए मांग पत्र पहुंच जाने चाहिए। यह भी निर्णय लिया गया कि आयोग के परामर्श से तिथियों को पहले भी किया जा सकता है।

संशोधन/अधिनियमों एवं नियम

  • हिमाचल प्रदेश नगर एवं नियोजन नियम, 2014 के संधोशन को स्वीकृति।
  • हिमाचल प्रदेश विद्युत वितरण प्रबन्धन उत्तरदायित्व अधिनियम, 2014 के नियमों को बनाने की मंजूरी।
  • हिमाचल प्रदेश मूल्यवर्द्धक कर अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत कर अधिसूचियों में संशोधन को स्वीकृति।

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