शिमला: हिमाचल प्रदेश सरकार ने शहरी स्थानीय निकायों में रिक्त स्थानों के उप चुनावों के दृष्टिगत (शहरी स्थानीय निकायों के जिन क्षेत्रों में चुनाव होने निर्धारित हैं), उन क्षेत्रों में यदि चुनाव होते हैं, तो 17 जून, 2016 को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने आज यहां कहा कि इस दिन इन क्षेत्रों में समस्त सरकारी कार्यालय, बोर्ड, निगम, शिक्षण संस्थान और औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत औद्योगिक इकाइयां और दुकानें बंद रहेंगी। दैनिक भोगी कर्मियों के लिए नेगोशियेबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट-1881 की धारा 25 के अन्तर्गत यह वैतनिक अवकाश होगा।
उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि राज्य के विभिन्न भागों में कार्यरत ऐसे कर्मचारियों को इन क्षेत्रों में होने वाले चुनाव में मतदान करने के लिए विशेष आकस्मिक अवकाश प्रदान किया जाएगा। यह अवकाश सम्बन्धित पीठासीन अधिकारी से कर्मचारी द्वारा मतदान किए जाने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही दिया जाएगा।