शिमला: उपायुक्त एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक मनरेगा शिमला रोहन चंद ठाकुर ने आज यहां कहा कि कोई भी सरकारी वित्तीय और अन्य अनुदान और लाभ सेवाएं प्राप्त करने के लिए आधार कार्ड होना जरूरी है। उन्होंने कहा कि मनरेगा में कामगार या जॉब कार्ड धारक अथवा मनरेगा में काम करने के इच्छुक अपना आधार नंबर संबंधित पंचायत के गा्रम रोजगार सेवक को देना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि यदि आधार नहीं बना है तो मनरेगा में वित्तीय लाभ प्राप्त करने के लिए आधार पंजीकरण केंद्र में आधार कार्ड के लिए शीघ्र आवेदन करें।
उन्होंने कहा कि भारत सरकार के आदेशानुसार मनरेगा के सभी भुगतान ऑनलाईन आधार संख्या के आधार पर सीधे खाते में की जाएगी। उन्होंने कहा कि ऑनलाईन भुगतान सीधे अपने खाते में करने के लिए जॉब कार्ड धारक भुगतान के लिए अपने बैंक खातों की व्यक्तिगत तौर पर जांच करें। उन्होंने कहा कि मनरेगा का आधार आधारित भुगतान उसी बैंक खाते में होगा, जहां लाभार्थी ने अपना आधार कार्ड अंतिम समय दर्ज करवाया है। उन्होंने मनरेगा जॉब कार्ड धारकों को अपने बैंक खातों में किए गए किसी भी प्रकार के परिवर्तन के बारे संबंधित ग्राम पंचायत के ग्राम रोजगार सेवक को अवगत करवाने को कहा, ताकि भुगतान संबंधी कोई विलंब न हो।