विकलांगजन हेतू एकीकृत योजना-सहयोग

शिमला: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा अधिसूचित ‘विकलांगजन हेतू एकीकृत योजना-सहयोग’ के दक्षता वृद्धि के अंतर्गत व्यवसायिक प्रशिक्षण के लिए इच्छुक अस्थि दोष एवं श्रवण दोष एवं दृष्टिबाधित से सम्बन्धित उम्मीदवार जिनकी विकलांगता 40 प्रतिशत या अधिक हो, आयु 18 से 45 वर्ष के मध्य हो तथा जिनके माता-पिता या संरक्षक की वार्षिक आय सभी स्रोतों से एक लाख रूपए से कम हो, 30 विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षण हेतू आवेदन आमंत्रित किए गए है।

इन व्यवसायों में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए प्रार्थी गरीबी रेखा से नीचे रह रहे परिवार के उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी। प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षणार्थी को एक हजार रूपए प्रति माह छात्रवृति दी जाएगी तथा कोर्स शुल्क विभाग द्वारा वहन किया जाएगा। प्रशिक्षणार्थी को अपने रहने व भोजन की व्यवस्था स्वयं करनी होगी।पात्र उम्मीदवार तीन व्यवसायों के लिए आवेदन कर सकता है। चयन मैरिट तथा सीटों की उपलब्धता के आधार पर किया होगा। इच्छुक उम्मीदवार निर्धारित प्रपत्र पर अपना आवेदन तहसील कल्याण अधिकारी, जिला कल्याण अधिकारी को वांछित सभी प्रमाणपत्रों की सत्यापित प्रतियों सहित 20 मई, 2016 तक भेज सकते हैं।     विभिन्न प्रशिक्षणों के लिए विकलांगता प्रमाणपत्र, शैक्षणिक योग्यता प्रमाणपत्र, आयु प्रमाणपत्र, बी.पी.एल. प्रमाणपत्र, हिमाचली प्रमाणपत्र आवश्यक है। नवीनतम पारिवारिक वार्षिक आय प्रमाणपत्र, सम्बन्धित तहसीलदार से प्रमाणित होने चाहिए।

विस्तृत जानकारी के लिए जिला कल्याण अधिकारी अथवा तहसील कल्याण अधिकारी या विभागीय बेबसाईट www.himachal.nic.in/soma-व दूरभाष संख्या 0177-2657026 पर सम्पर्क करें।

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