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सड़क दुर्घटनाओं के मामलों में दिया 79,45,895 रुपये मुआवजा

मुख्य न्यायाधीश मंसूर अहमद मीर

मुख्य न्यायाधीश मंसूर अहमद मीर

शिमला: हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने आज सड़क दुर्घटनाओ से जुड़े दावों के मामलों में 79,45,895 रुपये का मुआवजा पीड़ितों को प्रदान किया। मोटर दुर्घटना दावा ट्रिब्यूनल के आदेशों के खिलाफ दायर के गई वर्ष 2008 से 2014 की 26 अपीलों का निपटरा करते हुए मुख्य न्यायाधीश मंसूर अहमद मीर ने यह क्षतिपूर्ति हरजाना पीड़ितों व उन के आश्रितों को प्रदान किया। गौरतलब है कि 27 नवम्बर 2013 से आज तक मुख्य न्यायाधीश मंसूर अहमद मीर करीब 44 करोड़ तीन लाख रुपए का मुआवजा पीड़ितों व उन के आश्रितों को प्रदान कर चुके है।

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