“मुख्यमंत्री राहत कोष” बना जरूरतमंदो के लिए आशा की एक किरण

राज्य में पिछले तीन वर्षों के दौरान चिकित्सा उपचार तथा आपातकाल के दौरान खर्चों को पूरा करने के लिये 18,273 पात्र व्यक्तियों को 36,63,92,315 रुपये की राशि प्रदान

शिमला: हिमाचल प्रदेश सरकार राज्य के अति गरीब व सभी ज़रुरतमन्द व्यक्तियों की सहायता करने की दिशा में ईमानदार प्रयास कर रही है। सरकार द्वारा ऐसे सभी गरीब एवं पात्र लोगों को विभिन्न विभागों के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही विभिन्न कल्याकारी योजनाओं के छत्र के अन्तर्गत शामिल किया जा रहा है।

इन योजनाओं के अतिरिक्त, मुख्यमंत्री राहत कोष आपात स्थितियों में सहायता के लिये हर संभव कोशिश कर रहेे गरीब एवं बेसहारा लोगों के लिये आशा की किरण साबित हुई है। मुख्यमंत्री राहत कोष से वित्तीय सहायता मुख्यमंत्री के विवेक पर मानवीय आधार पर प्रदान की जा रही है।

मुख्यमंत्री राहत कोष से राज्य में पिछले तीन वर्षों के दौरान चिकित्सा उपचार तथा आपातकाल के दौरान खर्चों को पूरा करने के लिये 18,273 पात्र व्यक्तियों को 36,63,92,315 रुपये की राशि प्रदान की गई है। वित्त वर्ष 2013-14, 2014-15 तथा 2015-16 के दौरान इस निधि से 5495 ज़रुरतमन्द लोगों को 13,39,99,892 रुपये की राशि वितरित करने के साथ-साथ 5840 व्यक्तियों को 11,35,44,986 रुपये की वित्तीय सहायता तथा 6938 व्यक्तियों को 11,88,47,437 रुपये का लाभ प्रदान किया गया है। पिछले तीन वर्षों के दौरान निजी तौर पर, कंपनी निकायों तथा विभिन्न संगठनों से मानवीय प्रयोजन के लिये 38,40,50,485 रुपये की राशि अंशदान के रूप में प्राप्त हुई है।

राज्य सरकार समय-समय पर नागरिकों, कंपनियों तथा संगठनों को इस निधि में उदारतापूर्वक दान करने का आग्रह कर रही है क्योंकि यह धनराशि अस्वस्थ एवं व्यथित गरीब लोगों को राहत पहुंचाने के लिये वितरित की जाती है, विशेषकर जब इन लोगों को सहायता का अन्य कोई साधन उपलब्ध नहीं होता। जिम्मेवार नागरिक होने के नाते हम सभी को इस निधि में अंशदान के लिये लोगों को प्रेरित करना चाहिए। निधि में केवल स्वेच्छा से योगदान किया जाता है।

इस निधि के लिये अंशदान ‘मुख्यमंत्री राहत कोष’ हिमाचल प्रदेश, शिमला-171002 में चेक, बैंक ड्राफ्ट, नकद अथवा हि.प्र. राज्य सहकारी बैंक के खाता संख्या 4060100315 (आईएफएससी कोड-वाईईएसबी0एचपीबी06) में इलेक्ट्रॉनिक हस्तांतरण से किया जा सकता है। इस निधि में किया गया अंशदान आयकर अधिनियम की धारा 80-जी के अन्तर्गत पूरी तरह से आयकर मुक्त है तथा इस छूट के लिये इसका पैन नम्बर एएबीटीसी5563बी है।

इस राशि के अन्तर्गत तकनीकी अथवा व्यावसायिक शिक्षा ग्रहण कर रहे उत्कृष्ट गरीब विद्यार्थियों को भी राहत प्रदान की जा रही है। अनुसूचित जाति से सम्बन्ध रखने वाले विद्यार्थियों को बेशक वे पाठ्न में उत्कृष्ट नहीं हैं, की सहायता के लिये भी मुख्यमंत्री सहानुभूतिपूर्वक विचार कर सकते हैं। मुख्यमंत्री राहत कोष से ऐसी विधवाओं, जिनके पास अपने बच्चों का भरण-पोषण करने के लिये आय का कोई साधन नहीं है, कवियों एवं विद्वानों जिन्होंने राष्ट्र के लिये उत्कृष्ट सेवाएं दी हैं, को भी सहायता प्रदान की जा रही है। इसके अतिरिक्त, प्राकृतिक आपदाओं के कारण क्षति से जूझ रहे व्यक्तियों, परिवार में कमाने वाले व्यक्ति के आकस्मिक निधन, गम्भीर बीमारियों में चिकित्सा उपचार तथा किसी भी प्रकार के अन्य मामले जहां मुख्यमंत्री मांग की उपयुक्तता को देखते हुए निजी तौर पर संतुष्ट हो, ऐसे विशेष मामलों में भी इस निधि से सहायता प्रदान की जा रही है।

इस प्रकार की करुणा एवं सहानुभूति का एक छोटा सा प्रयास अनमोल जीवन के लिये संजीवनी साबित हो सकता है और इस प्रकार की संवेदनशीलता हम सभी में होनी आवश्यक है ताकि हम जिस समाज में रह रहे हैं, उसके लिये कुछ योगदान कर सके और आवश्यकता पड़ने पर एक दूसरे की सहायता कर सके। मुख्यमंत्री राहत कोष संकट की घड़ी में गरीबों और जरूरतमंद लोगों की सहायता करने के इस उद्देश्य में हमें प्रेरित करता है।

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