शिमला : प्रदेश सरकार ने शिमला के संजौली चौक से इंदिरा गांधी चिकित्सालय के गेट तक वाहनों की आवाजाही पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया है जबकि अस्पताल के गेट से आगे आर्थो वार्ड के लिए जाने वाला निचला सड़क मार्ग प्रतिबन्धित रहेगा।
प्रदेश सरकार के एक प्रवक्ता ने आज यहां कहा कि प्रदेश के विभिन्न स्थानों से आपात स्थिति में इंदिरा गांधी चिकित्सालय आने वाले मरीजों की सुविधा के उद्देश्य से प्रदेश सरकार ने शिमला रोड यूजर एण्ड पैडिस्टेरियन अधिनियम, 2007 में संशोधन कर जनहित में यह निर्णय लिया है। प्रतिबंधित मार्ग होने के कारण ईलाज के लिए यहां आने वाले मरीजों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा था। उन्होंने कहा कि ऑकलैंड हाउस स्कूल से होटल व्हाईट (लक्कड़ बाजार) प्रतिबन्धित मार्ग के स्थान पर सील्ड रोड घोषित किया है।