शिमला: मुख्यमंत्री राज्य स्वास्थ्य देखभाल योजना जल्द ही जिला में आरंभ की जाएगी। यह जानकारी आज उपायुक्त शिमला रोहन चंद ठाकुर ने राज्य नोडल ऐजेंसी एवं ग्रामीण प्रोद्योगिकी समाधान प्राईवेट लिमिटेड के प्रतिनिधियों द्वारा आयोजित कार्यशाला की अध्यक्षता करते हुए दी। उन्होंने बताया कि केंद्र्र द्वारा पूर्व में जारी राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना में छूट गई नौ चयनित श्रेणियों के लिए यह योजना चलाई गई है। इस योजना के तहत वरिष्ठ नागरिक जिनकी आयु 80 वर्ष से अधिक है, एकल नारी (विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्त, अविवाहित एवं गुमशुदा पति), 70 प्रतिशत से अधिक अक्षम व्यक्ति, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सहायिका, (सरकार, निगमों, समितियों, स्वायत्त निकायों और बोर्डों) के अंशकालिक दैनिक वेतन भोगी अनुबंध कर्मचारी, मिड-डे-मील कार्यकर्ता शामिल किए गए हैं।
उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत प्रतिवर्ष 30 हजार रुपये का स्वास्थ्य सुरक्षा लाभ तथा क्रिटिकल केयर पैकेज के अंतर्गत एक लाख 75 हजार रुपये का स्वास्थ्य सुरक्षा लाभ प्रदान किया जाएगा, जिसमें लाभार्थी सहित परिवार के पांच सदस्य पात्र होंगे। उन्होंने बताया कि संबंधित खंड विकास अधिकारी अथवा खंड चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में लाभार्थी का पंजीकरण होगा। पंजीकरण फॉर्म संबंधित खंड विकास अधिकारी अथवा खंड चिकित्सा अधिकारी कार्यालय के अतिरिक्त ई-मेल mmshcshp@gmail.com से भी प्राप्त किया जा सकता है।
पंजीकरण फॉर्म भरकर सक्षम अधिकारी से सत्यापित करवाना अनिवार्य है। पहचान पत्र की प्रति जिसमें आधार कार्ड, मतदान पहचान पत्र, पेन कार्ड अथवा राशन कार्ड साथ लाना आवश्यक है। पंजीकरण के लिए आश्रित परिवार सदस्यों को भी साथ लाएं। पंजीकरण फॉर्म एवं दस्तावेज 30 रुपये शुल्क अदा करने के पश्चात पंजीकरण कार्यालय में जमा करवाएं और अपनी बायोमिट्रिक सूचना दर्ज करवाएं। पंजीकरण के उपरांत लाभार्थी स्मार्ट कार्ड, रसीद व अस्पतालों की सूची अवश्य लें।
उन्होंने बताया कि योजना के अंतर्गत पात्र कर्मचारी उसी जिला/ खंड में पंजीकृत होंगे, जहां वे सेवारत हैं। स्मार्ट कार्ड पांच वर्ष के लिए मान्य होगा, जिसका नवीनीकरण प्रत्येक तीसरे वर्ष में करवाना अनिवार्य है। लाभार्थी अस्पताल जाते समय अपना स्मार्ट कार्ड अवश्य ले जाएं। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा इस योजना को शत प्रतिशत वित पोषित किया जाएगा। शिमला जिला में योजना के नामांकन प्रक्रिया को जल्द आरंभ किया जाएगा। उन्होंने संबंधित प्रत्येक विभाग से इस योजना में अपना योगदान सुनिश्चित करने की अपील की।
उन्होंने प्रत्येक विभाग को इस योजना का अधिक से अधिक प्रचार करने के निर्देश दिए, ताकि जरूरतमंद व्यक्ति को इसका लाभ मिल सके। उन्होंने बताया कि अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1800 301 00334 पर संपर्क करें।