भारतीय अर्थव्यवस्था पर "काले धन" का प्रभाव

किसी सदस्‍य की असामयिक मृत्यु की स्‍थि‍ति में जीवनसाथी को शेष अवधि तक अटल पेंशन योजना में संशोधन

नई दिल्ली: विभिन्न हलकों से प्राप्त फीडबैक से यह संकेत मिला है कि अटल पेंशन योजना (एपीवाई) के तहत किसी सदस्‍य की असामयिक मृत्यु होने की स्‍थि‍ति में उसके जीवनसाथी को एकमुश्त राशि सौंपने का मौजूदा प्रावधान इसके कई सदस्‍यों को पसंद नहीं है। संबंधित फीडबैक के जरिए इस तथ्य पर भी प्रकाश डाला गया है कि इस योजना के तहत किसी सदस्‍य की असामयिक मृत्यु की स्‍थि‍ति में उसके जीवनसाथी को शेष अवधि तक योगदान जारी रखने का विकल्प देने की मांग लगातार बढ़ती जा रही है, ताकि संब‍ंधित मृतक सदस्‍य की उम्र 60 वर्ष पूरी हो जाने के बाद जीवनसाथी पेंशन प्राप्‍त करने में सक्षम हो जाए। इसलिए, संबंधित फीडबैक पर विचार करने के बाद सरकार ने किसी सदस्‍य की असामयिक मृत्यु की स्‍थि‍ति में उसके जीवनसाथी को मूल सदस्‍य की उम्र 60 साल पूरी होने में बची शेष अवधि तक उसके खाते में योगदान जारी रखने का विकल्प देने के लिए अटल पेंशन योजना (एपीवाई) में संशोधन करने का फैसला किया है।

दूसरे शब्‍दों में, अटल पेंशन योजना (एपीवाई) के तहत किसी सदस्‍य की असामयिक मृत्यु (60 साल की उम्र से पहले मृत्‍यु) होने की स्‍थि‍ति में उसके जीवनसाथी को एकमुश्त राशि सौंपने के मौजूदा प्रावधान को जारी रखने के बजाय अब इस नवीनतम निर्णय पर अमल किया जाएगा। संबंधित सदस्‍य का जीवनसाथी अपनी मृत्‍यु तक उतनी ही पेंशन राशि पाने का हकदार होगा, जितनी पेंशन रकम मूल सदस्‍य को प्राप्‍त होती। संबंधित सदस्‍य और उसके जीवनसाथी दोनों की ही मृत्यु हो जाने के बाद मूल सदस्‍य का नामित व्‍यक्ति‍ उतनी पेंशन राशि प्राप्‍त करने का हकदार होगा, जो सदस्‍य की आयु 60 साल पूरी होने तक संचित होगी।

 

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