शिमला: ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री ने आज यहां बताया कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना (मनरेगा) के अन्र्तगत महत्वपूर्ण कार्यकलापों के सुचारू कार्यन्वयन के लिये ग्रामीण विकास विभाग द्वारा पंचायत स्तर पर तैनात ग्राम रोजगार सेवकों को मनरेगा के अन्तर्गत अन्य श्रेणियों की तरह एक कैलेण्डर वर्ष में 12 दिनों का अवकाश व 02 दिनों का वैकल्पिक अवकाश दिये जाने का प्रावधान किया गया है।
शर्मा ने कहा कि मनरेगा के अन्तर्गत तैनात अन्य श्रेणियों के कर्मचारियों, जिनमें कम्प्यूटर आप्रेटर, कनिष्ठ अभियन्ता, कनिष्ठ लेखापाल को राजपत्रित अवकाश के अतिरिक्त एक केलेण्डर वर्ष में 12 दिनों का आकस्मिक अवकाश व 02 दिनों का वैकल्पिक अवकाश प्रदान किये जाने का प्रावधान है, जबकि ग्राम रोजगार सेवकों को अभी तक राजपत्रित अवकाश के अतिरिक्त कोई भी अवकाश देय नहीं था। केवल महिला ग्राम रोजगार सेवकों को मातृत्व अवकाश ही देय है।
उन्होंने कहा कि ग्राम रोजगार सेवकों की मांग को पूरा करते हुए अब हिमाचल प्रदेश सरकार ने ग्राम रोजगार सेवकों को भी मनरेगा के अन्र्तगत अन्य श्रेणियों की तरह ही केलेण्डर वर्ष में 12 दिनों का आकस्मिक व 2 दिनों का वैकल्पिक अवकाश प्रदान करने का निर्णय लिया है।